निवर्तमान ग्राम प्रधान सहित चार के खिलाफ मुकदमा

रायवाला क्षेत्र के प्रतीतनगर ग्राम सभा के खाते में की गई गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित चार के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष रायवाला अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि डीएम सी रविशंकर के आदेश पर सहायक खंड विकास अधिकारी श्यामलाल जोशी ने तहरीर दी। तहरीर के आधार पर प्रतीतनगर की निवर्तमान ग्राम प्रधान शोभा रावत, प्रधानपति विवेक रावत, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रदीप गुप्ता और प्रकाश चंद के खिलाफ हाईवे प्रभावितों को रोजगार के नाम पर रुपयों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। जीओ के मुताबिक शिक्षित बेरोजगारों को दुकानें उपलब्ध करवाई जानी थी लेकिन जीओ के मुताबिक दुकानों का आवंटन नहीं किया। इस मामले में साढ़े 14 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया। वहीं प्रधान के खाते से प्रधानपति ने स्वयं रुपयों की निकासी कर ली। बता दें कि नंद किशोर कंडवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि ग्राम सभा ने ग्राम सभा की भूमि पर कुछ दुकानों का निर्माण कर उनको आवंटित कर किराए पर दे दिया था। एनएच-58 का चौड़ीकरण होने पर इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और दुकानदारों को उसका मुआवजा दे दिया गया। शेष बची भूमि पर ग्राम सभा ने 25 दुकानों का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव पास किया गया, यह दुकानों जीओ के मुताबिक आवंटित नहीं की गई। इसमें मुख्य विकास अधिकारी देहरादून ने शर्त रखी थी कि उन 25 दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी पद्घति अपनाई जाएगी और प्रत्येक से दो लाख रुपया जमा करके दुकानों का निर्माण किया जाएगा।